पंचायतो के पुनर्गठन एवं परिसीमन के मामलों के बाद चुनावों में हो रहे फेर बदल के बीच पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है…..कल सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी. सीजेआई एस ए बोबड़े की 3 सदस्य बैंच इस पर सुनवाई करेगी.।।।।कोर्ट में निजी पक्षकार ने एसएलपी दायर की है. नागौर के रतनपुरा निवासी नारायणसिंह द्वारा दायर की गई SLP पर कल सुनवाई होंगी जिसमें राज्य सरकार एवं पंचायतीराज विभाग को पक्षकार बनाया गया है।
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एससी ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक:
दरअसल उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी जिस पर 8 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्था। उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी।
स्थगित 2400 ग्राम पंचायत में चुनाव कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा असमंजस बना हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चुनाव आयोग और राज्य सरकार लीगल ओपिनियन ले रहे हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार AG की सलाह से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पंचायतों के पुनर्गठन की तस्वीर साफ करेगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान में 204 नई पंचायत और 9 पंचायत समितियों के पुनर्गठन का रास्ता साफ हो जाएगा. सुप्रीम ने माना कि पंचायतों और पंचायत समितियों का पुनर्गठन करना सरकार का अधिकार है।
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सचिन पायलट ने भी लिखा था पत्र:-
इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर फैसले के अनुरूप चुनाव का निवेदन किया था वही पायलट ने कहा था कि 7 दिन के भीतर लॉटरी प्रकिया पुनः करवाकर आयोग को दी जाएगी।
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हाईकोर्ट फैसला:
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 15 नवंबर के बाद पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई सभी अधिसूचनाएं अवैध है. इस फैसले को राजस्थान सरकार के एएजी मनीष सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर चुनौती दी थी जिस पर SC ने 8 जनवरी को रोक लगा दी थी।
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