Jaipur
राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को प्रोबेशन काल मे पूर्ण वेतन देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की याचिका पर भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रोबेशन काल मे पूरा वेतन एवं भते देने का आदेश जारी किया है।
प्रोबेशन काल पूर्ण वेतन मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्या कहा देखे विस्तृत न्यूज़ इस लिंक पर।
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राजस्थान उच्च न्यायालय में जस्टिस अशोक गौड़ की बेंच में सुनवाई के बाद आदेश में कहा कि प्रोबेशन काल मे वेतन से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है जहां राज्य सरकार को कोई राहत नही मिली है इसलिए प्राथी पूर्ण वेतन के हकदार है।
शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 के पद पर कार्यरत शिक्षक चंद्रशेखर स्वामी की याचिका पर न्यायालय ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में लम्बित गोपाल कुमावत मामले पर नए आदेसग नही आने के कारण पिटीशनर को प्रोबेशन काल मे पूर्ण वेतन दिया जाए।
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रोबेशन काल मे पूर्ण वेतन देने के कल के आदेश की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।
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इस आदेश की कॉपी को इस लिंक से डाउनलोड करके अवश्य अध्ययन कर लेवे।
चन्द्रशेखर बनाम राजस्थान सरकार मामले में कोर्ट ने स्प्ष्ट किया है कि पूर्व में ही राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बेंच द्वारा प्रोबेशन काल मे पूर्ण वेतन देने का आदेश जारी हो चुका है इसलिए उनका अधिकार है कि पूर्ण वेतन मिले।
सुप्रीम कोर्ट ने लम्बित मामले की स्टेटस को देखने के लिए इस लिंक पर जाए।
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अब क्या होगा:-
राजस्थान उच्च न्यायालय के इस फैसले कब बाद अब राज्य सरकार के पास दो रास्ते है या तो प्रोबेशन काल मे पूर्ण वेतन दे या सुप्रीम कोर्ट में लम्बित मामले पर नए आदेश के लिए जल्द सुनवाई की एप्लिकेशन दायर करे यदि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिलती है तो यह शिक्षा विभाग सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों की बड़ी जीत होंगी।
प्रोबेशन काल मामले से जुड़ी वीडियो न्यूज़ को देखने के लिए इस लिंक पर जाए।
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अब प्रोबेशन खत्म होने के एक माह के भीतर ही करना होंगा मकान किराया भत्ता (HRA) के लिए आवेदन देखे विस्तृत खबर इस लिंक पर।
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राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को प्रोबेशन काल मे पूर्ण वेतन देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की याचिका पर भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रोबेशन काल मे पूरा वेतन एवं भते देने का आदेश जारी किया है।
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शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 के पद पर कार्यरत शिक्षक चंद्रशेखर स्वामी की याचिका पर न्यायालय ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में लम्बित गोपाल कुमावत मामले पर नए आदेसग नही आने के कारण पिटीशनर को प्रोबेशन काल मे पूर्ण वेतन दिया जाए।
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चन्द्रशेखर बनाम राजस्थान सरकार मामले में कोर्ट ने स्प्ष्ट किया है कि पूर्व में ही राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बेंच द्वारा प्रोबेशन काल मे पूर्ण वेतन देने का आदेश जारी हो चुका है इसलिए उनका अधिकार है कि पूर्ण वेतन मिले।
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अब क्या होगा:-
राजस्थान उच्च न्यायालय के इस फैसले कब बाद अब राज्य सरकार के पास दो रास्ते है या तो प्रोबेशन काल मे पूर्ण वेतन दे या सुप्रीम कोर्ट में लम्बित मामले पर नए आदेश के लिए जल्द सुनवाई की एप्लिकेशन दायर करे यदि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिलती है तो यह शिक्षा विभाग सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों की बड़ी जीत होंगी।
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