SC- ST एवं मन्त्रयलिक कर्मचारियों की सीट को सामान्य से भरने का नही है नियम…आखिर क्या है बैकलॉग के पदों को भरने का नियम…देखे महत्वपूर्ण जानकारी

जयपुर

IMG 20200127 WA0059

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलॉग पदों का सामान्य वर्ग से भरने का अधिसूचना में नही है प्रावधान इस तरीके की भ्रामक सूचनाओं से बचे।
कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना का अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बैक लॉग पदों को सामान्य वर्ग से भरे जाने से कोई भी सम्बन्ध नहीं हैं इन वर्गा के बैकलॉग पदो के अग्रेनीत करने सबन्धी नियम पूर्ववत है जिनमे किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नही किया गया है।

23 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है।
23 जनवरी को जारी अधिसूचना को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाए।

                    clickhere
उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी को प्रकाशित एक समाचार में_पिछेले दो वर्षो से रिक्त पडे अनूसूचित जाति एवं जनजाति कोटे के पद बॅकलॉग भरे जाने के स्थान पर सामान्य वर्ग से भरे जाने का निर्णय किया गया है।_ उक्त समाचार में 23 जनवरी 2020 की अधिसूचना का आशय गलत लिया गया है।

जबकि उक्त अधिसूचनाओं का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पदों अथवा इन वर्गो के बैकलॉग के पदों का कोई सम्बन्ध नही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बैकलॉग पदों को अग्रेनीत किये जाने सम्बंधी पूर्ववत ही है

जिनमे कोई बदलाव नही हुआ है
कुछ अधीनस्थ सेवा नियमों जैसे
राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा,
राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा,
राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा,
राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा,
SC-ST के बैकलॉग पदों के भरने के क्या है नियम जानने के लिए इस लिंक पर जाए।

                    clickhere
राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते ) नियम में निरीक्षक के पद की 100 प्रतिशत सीधी भर्ती  से 12.5 प्रतिशत पद विभाग के अधिष्ठायी मंत्रालयिक स्टाफ के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है।
यदि किसी वर्ष विशेष में ऎसे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तो इस प्रकार रिक्त रही आरक्षित रिक्तियों को अगले उत्तरवर्ती वर्ष के लिए अग्रेनीत किये जाने का प्रावधान था।

Rate this post
Share on:

Leave a Comment